जमानत पर हाईकोर्ट की रोक
रांची - उग्रवादियों को हथियार सप्लाई करने के आरोपी प्रफुल्ल मालाकार की जमानत के आदेश पर झारखंड हाईकोर्ट ने बुधवार को रोक लगा दी। एनआईए के आग्रह पर कोर्ट ने यह निर्णय लिया। इसके पहले गत 20 नवंबर को कोर्ट ने उसकी जमानत याचिका स्वीकार कर ली थी, उस समय आरोपी ने एनआईए द्वारा जांच की बात कोर्ट को नहीं बताई थी। नई जानकारी मिलने पर जस्टिस एससी मिश्रा की कोर्ट ने पूर्व के आदेश पर स्टे लगा दिया। उल्लेखनीय है कि एनआईए की प्रदेश में जांच का यह पहला मामला है। बिहार के चैनपुर निवासी प्रफुल्ल मालाकार को पुलिस ने 29 अगस्त 2012 में हथियारों के साथ चौपारण में गिरफ्तार किया था।