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2014 ट्रेनिंग वर्ष के रूप में मनाएगी झारखंड पुलिस
भास्कर संवाददाता - रांची
झारखंड पुलिस वर्ष 2014 को ट्रेनिंग वर्ष के रूप में मनाएगी। डीजीपी ने इस बाबत आदेश जारी किया है। डीजीपी ने सभी विभागों को पत्र लिखकर ट्रेनिंग पर जोर देने का आदेश दिया है। पत्र में कहा गया है कि सभी विभाग अपने स्तर से सभी प्रकार की ट्रेनिंग की शुरूआत करें। इस वर्ष में सभी प्रकार के अपराध के अनुसंधान के पूर्व ट्रेनिंग अनिवार्य है। इसमें नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन, महिला अपराध तथा अन्य सभी प्रकार के क्राइम में ठोस कार्रवाई के लिए ट्रेनिंग कार्यक्रम अनिवार्य है।
आदेश के तहत किसी भी आपराधिक मामलों के अनुसंधान में दोषी को सजा नहीं होने या बेल मिल जाने पर अब अनुसंधानकर्ता ही नपेंगे। प्राथमिकी दर्ज करने के साथ अनुसंधान में उन फैक्ट्स को शामिल करने के साथ सही धारा लगाना होगा, ताकि अपराधी को सजा मिल सके। इसके लिए थाना प्रभारी को नए एक्ट व कानूनी दांवपेंच की जानकारी भी दी जा रही है।
एडीजी सीआईडी एसएन प्रधान ने बताया कि अब आईओ को अनुसंधान में कड़ी मशक्कत करनी होगी। इसके अलावा कोई रास्ता या विकल्प नहीं है। दोषी को सजा नहीं होने पर आईओ को सजा मिलेगी।
डीजीपी ने दिया आदेश, सभी विभाग को लिखा पत्र