जमानत याचिका खारिज
गुमला - प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश बसंत कुमार गोस्वामी की अदालत ने गुरुवार को तीन मामलों में चार विचाराधीन कैदियों की जमानत याचिका खारिज कर दी। पहले मामले में बसिया प्रखंड में रंगदारी नहीं मिलने पर जेसीबी मशीन जलाने के आरोपी सिसई पोड़हा निवासी रामावतार साहू की जमानत खारिज कर दी गई। दूसरे मामले में झाविमो नेता जेना भगत की गोली मारकर हत्या करने और बाइक लूटकर ले जाने के आरोपी वृंदा गांव निवासी शंकर प्रधान की जमानत याचिका रद्द कर दी गई। तीसरे मामले में फर्जी कागजात बनाकर जमीन हड़पने के आरोपी अनिल इंदवार और पुलुंग गांव के जयवर्धन मिंज की जमानत याचिका खारिज कर दी गई।