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किशुन हत्याकांड में दो दोषी करार

7 वर्ष पहले
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गिरिडीह - जिला व सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर-१ चंद्रेश कुमार की अदालत ने बुधवार को सत्रवाद संख्या २२/१२ दफा ३२३, ३०२, ३४ भादवि में अभियुक्त बासुदेव यादव और किसुन यादव को दोषी पाया गया। सजा की बिंदू पर सुनवाई ३१ जनवरी को होगी। घटना जमुआ थाना के बरवाडीह गांव की है। इस कांड के सूचक कैलिया देवी पति डोमन यादव ने जमुआ थाना कांड दर्ज कराते हुए कहा था कि १८ जुलाई २०११ को वह अपने खेत में गोबर पारने गई थी। वहीं बासुदेव यादव के मवेशी द्वारा फसल खाने का विरोध करने पर वह गाली देकर दौड़ाते हुए अपने साथ किसुन यादव व अन्य लोगों के साथ हरवे हथियार के साथ उसके घर घुसकर मारपीट करने लगा। इस घटना में घायल को इलाज के लिए ले जाने के दौरान दोबारा रास्ते में घेरकर अभियुक्तों ने उसके देवर किशुन यादव को गंभीर रूप से घायल कर दिया और देवरानी के साथ भी मारपीट की थी। घायल किशुन की मृत्यु इलाज के दौरान सदर अस्पताल में हो गई थी।