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ड्राइवर के ३ हत्यारों को आजीवन कारावास

8 वर्ष पहले
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चाईबासा - षडयंत्र के तहत अपहरण कर मंझारी थाना के वाहन चालक मो. आलमगीर कुरैशी की हत्या के तीन आरोपी मो. साहिल रजा, मो. हुसैन उर्फ पप्पू व मो. जाफर को आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई। शुक्रवार को द्वितीय अपर जिला सत्र न्यायाधीश ओम प्रकाश श्रीवास्तव के न्यायालय ने तीनों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा के साथ 10 हजार का अर्थदंड व राशि भुगतान नहीं करने पर 6 माह के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा सुनाई। घटना को लेकर चक्रधरपुर के बंग्लाटांड़ निवासी मो. मुमताज कुरैशी ने अपने भाई व वाहन चालक आलमगीर कुरैशी की हत्या करने के मामले में चक्रधरपुर के पुराना बस्ती निवासी मो. साहिल, मो. जाफर, मो. सैफ व चाईबासा के बड़ी बाजार निवासी पप्पू के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी।
क्या है मामला : मो. आलमगीर स्कॉर्पियो संख्या जेएच 06सी 1206 को चलाया करता था। 26 अगस्त को मो. साहिल ने आलमगीर को गर्भवती महिला को लाने की बात बताते हुए चाईबासा चलने को कहा। जब वे जांगीबुरू के उत्क्रमित मध्य विद्यालय के सामने पहुंचे तो आलमगीर को वाहन से उतारकर उसे पत्थर से कुचलकर मार दिया गया।