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धोखाधड़ी मामले में जमानत खारिज

7 वर्ष पहले
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चाईबासा - मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी आरके सिंह के न्यायालय से धोखाधड़ी करने के आरोपी महेन्द्र बिरूली की जमानत याचिका सोमवार को खारिज कर दी गई। घटना को लेकर करलाजोड़ी निवासी घनश्याम पुरती ने टुंगरी के न्यू कॉलोनी निवासी महेन्द्र बिरूली व उसकी पत्नी कुंति बिरूली के खिलाफ जमीन की खरीदारी में धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया था।
बाइक चोरी के आरोपी को नहीं मिली जमानत ((चाईबासा)) - पोड़ाहाट के अनुमंडलीय न्यायिक दंडाधिकारी ओमप्रकाश की न्यायालय ने मोटरसाइकिल चोरी के कराधीन आरोपी दयाल सरदार की जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद उसे खारिज कर दिया। घटना को लेकर चक्रधरपुर थाना में 9 नवंबर 2013 को चारों के खिलाफ अपनी मोटरसाइकिल चोरी होने की प्राथमिकी दर्ज कराई थी। प्राथमिकी में बताया गया है कि नंद बांकिरा अपनी बाइक सीडी डाउन जेएच 05एन 9089 से 4 नवंबर को घर से चक्रधरपुर बाजार मसाला खरीदने गया था। इसी दौरान उसने अपनी बाइक को पोस्ट ऑफिस चौक के पास खड़ी कर दी थी जिसे चोरों ने चुरा लिया।