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पति को ढाई साल की सजा

7 वर्ष पहले
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चाईबासा - पत्नी को प्रताडि़त करने के आरोपी पति लखिन्दर नायक को पोड़ाहाट के अनुमंडलीय न्यायिक दंडाधिकारी ओमप्रकाश ने गुरुवार को ढाई वर्ष कारावास व पांच हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। इस बाबत पीडि़ता सुमित्रा नायक ने लखिन्दर नायक के खिलाफ कराईकेला थाना में 22 नवंबर 2011 को प्राथमिकी दर्ज करायी थी।