पति को ढाई साल की सजा
चाईबासा - पत्नी को प्रताडि़त करने के आरोपी पति लखिन्दर नायक को पोड़ाहाट के अनुमंडलीय न्यायिक दंडाधिकारी ओमप्रकाश ने गुरुवार को ढाई वर्ष कारावास व पांच हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। इस बाबत पीडि़ता सुमित्रा नायक ने लखिन्दर नायक के खिलाफ कराईकेला थाना में 22 नवंबर 2011 को प्राथमिकी दर्ज करायी थी।