विधायक ने कोर्ट में किया सरेंडर
घाटशिला - घाटशिला के विधायक रामदास सोरेन ने गुरुवार को प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी दिनेश कुमार की अदालत में सरेंडर किया। यहां उनकी जमानत अर्जी मंजूर कर ली गई। चाकुलिया के थाना प्रभारी विश्वनाथ सिंह के बयान पर 15 जून 2011 को धारा 144 निषेधाज्ञा का उल्लंघन के एक मामले में रामदास सोरेन, विद्युतवरण महतो सहित अन्य पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। हत्या के एक मामले में पुलिस ने यतीन चन्द्र बेरा को अभियुक्त बनाया था। उनकी गिरफ्तारी के विरोध में झामुमो ने निषेधाज्ञा का उल्लंघन करते हुए जुलूस निकाला था तथा नारेबाजी की थी। इसी मामले में पुलिस की ओर से चाकुलिया थाना कांड संख्या 35/11 दिनांक 15 जून 2011 को प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। इसी मामले में श्री सोरेन ने सरेंडर किया जहां उनकी जमानत अर्जी मंजूर कर ली गई।