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आरोपियों को नहीं मिली जमानत

7 वर्ष पहले
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आरोपियों को नहीं मिली जमानत
जामताड़ा - मारपीट कर पैसा छीनने के आरोपी फारूक मियां, इब्राहिम मियां, छोटे मियां सहित अन्य की अग्रिम जमानत याचिका प्रथम जिला जज शिव शरण दुबे न्यायालय द्वारा खारिज कर दी गई है। अभियुक्तों के खिलाफ नारायणपुर थाना में कांड संख्या १२७/१२ दर्ज है। यह प्राथमिकी सुल्तान अंसारी द्वारा दर्ज कराया गया था।