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सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने पर सजा

7 वर्ष पहले
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भास्कर न्यूज - जामताड़ा
सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने के एक मामले की अंतिम सुनवाई करते हुए प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी वीके तिवारी की न्यायालय ने अभियुक्त को एक वर्ष कारावास की सजा सुनाई है।
अभियुक्त के खिलाफ नाला थाना में कांड संख्या 160/06 दर्ज है। यह प्राथमिकी आरोपी के खिलाफ शहरजोरी प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक अमिता बनर्जी ने दर्ज कराया था।
दर्ज प्राथमिकी में कहा गया था कि घटना के दिन पारा शिक्षक के चयन के लिए आम सभा का आयोजन विद्यालय परिसर में किया जा रहा था। इसी दौरान अभियुक्त दयामय दास द्वारा गलत तरीके से चयन करने का दबाव बनाते हुए आमसभा के कार्रवाई की संचिका को फाड़ दिया और प्रधानाध्यापक के संग मारपीट किया। साथ ही जबरदस्ती विद्यालय में ताला मार दिया गया। इस मामले में कुल 9 गवाहों का बयान कलमबद्ध किया गया।