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निर्माण कार्य में सुरक्षा नियमों की हो रही अनदेखी

7 वर्ष पहले
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भास्कर न्यूज - जामताड़ा
विकास के दौर में लोग सुरक्षा को अनदेखी कर रहे हैं। झारखंड गठन के बाद राज्य में भवनों की निर्माण अंधाधुंध होने लगी। सरकारी भवन से लेकर निजी अपार्टमेंट, टाउनशिप, मॉल सहित अन्य प्रकार के बहु मंजिला इमारतों का निर्माण तेजी से होने लगा। ऐसे में जामताड़ा में भी विकास की गति तेज हुई और ऐसे बहु मंजिला इमारतों का निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ। सरकारी और निजी स्तर पर कई बड़े बड़े निर्माण कार्य जामताड़ा में किए गए और कई संचालित हैं। लेकिन इन निर्माण स्थलों पर सुरक्षा व्यवस्था की अनदेखी कार्यकारी एजेंसी द्वारा की जा रही है। अधिकांश निर्माण स्थल पर फस्र्ट एड बॉक्स तक की व्यवस्था नहीं है। निर्माण कार्य में अलग-अलग कामों में अलग तरह की सुरक्षा के उपाय किए जाने का निर्देश है।




क्या कहता है नियम

जिला श्रम पदाधिकारी एसएस मिश्रा ने बताया कि बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन एक्ट के तहत निर्माण कार्य स्थल पर मजदूरों के लिए पेयजल, विश्राम, फस्र्ट एड बॉक्स सेफ्टी कैप, दस्ताना और निर्माण कार्य यदि देर शाम तक होती है तो रोशनी की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए। यदि प्रावधानों के अनुरूप ऐसी व्यवस्था नहीं है तो जांच कर वरीय पदाधिकारियों के निर्देश पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने इन नियमों के पालन करने की बात कही। साथ ही यह भी बताया कि प्रावधान के अनुसार संवेदक द्वारा घायल मजदूर के इलाज का खर्च वहन किया जाएगा।



मानकों का पालन नहीं कर रही एजेंसी

निर्माण के दौरान ईंट सिमेंट से होनेवाले कार्यों में मजदूरों के लिए फस्र्ट एड बॉक्स के साथ सेफ्टी कैप, दस्ताना आदि की व्यवस्था होनी चाहिए। वहीं देर शाम तक निर्माण कार्य होने पर रोशनी की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन कार्यकारी एजेंसी द्वारा प्रावधान के तहत निर्देशित इन मानकों का पालन नहीं किया जा रहा है। जिसके वजह से निर्माण कार्य स्थल पर अक्सर दुर्घटना घटती रहती है। ऐसा ही वाकया बुधवार की देर शाम जामताड़ा में घटित हुई। जब निर्माण कार्य के दौरान एक मजदूर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल मजदूर की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने बेहतर इलाज के लिए रांची रिम्स रेफर कर दिया है।

मामले की जांच होगी : श्रम अधीक्षक

॥नियमों की अनदेखी करना गलत है। इसकी जांच की जाएगी। जबकि पीडि़त को आर्थिक सहायता के लिए श्रम न्यायालय में शिकायत दर्ज करानी होगी। उन्हें उचित मुआवजा मिलेगा।ञ्जञ्ज राजेश कुमार सिंह, श्रम अधीक्षक देवघर सह जामताड़ा

सरकारी भवनों से लेकर अपार्टमेंट आदि के निर्माण स्थल पर फस्र्ट एड तक की व्यवस्था नहीं