तीन साल बाद से दें नियमित वेतनमान
भोपाल - स्कूल शिक्षा विभाग में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी वर्ग के दो दैवेभो कर्मचारियों के मामले में जबलपुर हाईकोर्ट ने आदेश दिए हैं कि इन्हें तीन साल की सेवाएं देने के बाद नियमित वेतनमान दिया जाए। हाईकोर्ट के जस्टिस आलोक अराधे की सिंगल बेंच ने इस मामले की सुनवाई के दौरान ये आदेश दिए। शासकीय हमीदिया कन्या हायर सेकंडरी स्कूल क्रमंाक 2 में कार्यरत मोहम्मद शाहिद व शासकीय हायर सेकंडरी स्कूल ईंटखेड़ी में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी दयालाल सेन द्वारा दायर याचिका पर कोर्ट में बुधवार को सुनवाई हुई। याचिकाकर्ताओं के वकील मतलूब हुसैन ने बताया कि दैवेभो के तौर पर इन दोनों कर्मचारियों की दस साल की सेवा पूरी होने के बाद जिला शिक्षा अधिकारी ने इन्हें नियमित वेतनमान देने के आदेश दिए थे। इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी।