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चार तक राशि जमा नहीं करने पर मैनिट की होगी कुर्की

8 वर्ष पहले
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नसं, भोपाल - मौलाना आजाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ((मैनिट)) यदि चार फरवरी तक सेवा प्रभार की 50 फीसदी राशि लगभग १.६० रुपए नगर निगम को जमा नहीं करेगा तो निगम प्रशासन कुर्की की कार्रवाई करेगा। इसके बाद भी राशि नहीं मिली तो वह बकाया वसूली के लिए मैनिट की संपत्ति की नीलामी की कार्रवाई करेगा। जबलपुर हाईकोर्ट ने हाल ही में मैनिट प्रबंधन को उक्त राशि जमा करने के निर्देश दिए थे।


हाईकोर्ट के आदेश के बाद निगम प्रशासन ने मैनिट को बकाया राशि जमा करने के संबंध में पत्र भी लिखा है। निगम प्रशासन के मुताबिक केंद्र शासन की संपत्तियों पर अधिरोपित सेवा प्रभार के मामले में मैनिट द्वारा दायर याचिका पर हाईकोर्ट ने 10 जनवरी को नगर निगम के पक्ष में संशोधित आदेश पारित किया था।
एक करोड़ 63 लाख 70 हजार 934