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राज्य सरकार ने मांगा और समय

8 वर्ष पहले
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नगर संवाददाता - भोपाल
नगर पालिका कोलार के भोपाल नगर निगम में विलय को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर शुक्रवार को कोई फैसला नहीं हुआ।
राज्य शासन ने जवाब पेश करने के लिए और समय मांगा है। कोर्ट में अगली सुनवाई १४ मार्च को होगी। कोलार जन जागृति समिति ने अप्रैल २०१३ में राज्य शासन के फैसले के विरोध में जबलपुर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। इस मामले में हाईकोर्ट ने कहा था कि राज्य शासन चार महीने में विलय की प्रक्रिया पूरी करें अन्यथा नपा कोलार के चुनाव कराए जाए। इस फैसले के विरुद्ध समिति ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। इस मामले में सामाजिक कार्यकर्ता अमिताभ अग्निहोत्री का कहना है कि कोलार में सवा साल से जनप्रतिनिधित्व शून्य है। राज्य शासन सुप्रीम कोर्ट में विलय करने को लेकर तर्क पूर्ण जवाब पेश नहीं कर पा रहा है। इसलिए उसे नपा के चुनाव कराने चाहिए। इस मांग को लेकर वे जल्द ही राज्यपाल से मुलाकात करेंगे।



कोलार नपा विलय मामले में १४ मार्च को होगी सुनवाई