- Hindi News
- एक्ट का उल्लंघन किया तो सोनोग्राफी का लाइसेंस नहीं
एक्ट का उल्लंघन किया तो सोनोग्राफी का लाइसेंस नहीं
नसं, भोपाल - पीसी एंड पीएनडीटी एक्ट का उल्लंघन करने वाले डॉक्टरों को अब सोनोग्राफी क्लीनिक का लाइसेंस नहीं मिलेगा। यह
व्यवस्था जिला पीसी एंड पीएनडीटी कमेटी ने दी है। सीएमएचओ डॉ. पंकज शुक्ला ने बताया कि एक्ट का उल्लंघन करने वाले डॉ. केके चौकसे ने क्षितिज हॉस्पिटल में सोनोग्राफी मशीन का रजिस्ट्रेशन करने के लिए आवेदन दिया था। डॉ. चौकसे के विरुद्ध कोर्ट में एक्ट के उल्लंघन का मामला लंबित है।
उन्होंने बताया कि समिति ने डॉ. चौकसे को सोनोग्राफी मशीन का रजिस्ट्रेशन व लाइसेंस न देने का निर्णय लिया है। साथ ही उन सभी सोनोग्राफी क्लीनिक संचालकों को नोटिस जारी करने का फैसला हुआ है, जहां एक्ट का उल्लंघन करने वाले डॉक्टरों को सोनोग्राफी करने की अनुमति दी गई है। डॉ. शुक्ला ने बताया कि डॉ. चौकसे के अलावा डॉ. एसआर मालवीय, डॉ. हर्षल डफाल और डॉ. निर्मल जायसवाल के विरुद्ध कोर्ट में एक्ट के उल्लंघन का मामला विचाराधीन है।