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अरेरा कॉलोनी व शाहपुरा की लीज की जमीन फ्री होल्ड

7 वर्ष पहले
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नगर संवाददाता - भोपाल
राजधानी के अरेरा कालोनी और शाहपुरा में बंगलों और डुप्लेक्स में रहने वालों को अब मालिकाना हक मिलेगा। अब तक ये लीजधारक थे। कलेक्टर निशांत वरवडे ने सोमवार को एक आदेश जारी कर हाउसिंग बोर्ड के ऐसे लीजधारकों की जमीन फ्री होल्ड करने का निर्णय लिया है।
हाउसिंग बोर्ड के बड़े प्रोजेक्ट की जमीन के लीज नवीनीकरण की फाइल खुलने पर यह संभव हुआ। खुद बोर्ड इस मामले को भूल गया था, जबकि रहवासी लंबे समय से लीज रेंट दाखिल कर रहे थे। यहां की 78 एकड़ जमीन रिकॉर्ड में नजूल के नाम थी, लेकिन भूमि आरक्षण समिति कागज पर बोर्ड के नाम आरक्षित कर चुकी थी, लेकिन बोर्ड ने आवंटन के बाद लीज प्रक्रिया को पूरा नहीं किया था। कलेक्टर के इस आदेश का सीधा लाभ ई-1 से ई-7 और शाहपुरा के उन रहवासियों को मिलेगा, जिन्होंने हाउसिंग बोर्ड से प्लॉट, एचईजी, एमआईजी, डुप्लेक्स आदि लिए थे। ऐसे रहवासियों की संख्या 1000 से अधिक है। रहवासियों को मालिकाना हक उनके पास उपलब्ध बोर्ड आवंटन आदेश के आधार पर फ्री होल्ड पॉलिसी के तहत मिलेगा। इसकी पुष्टि एसडीएम सीएम मिश्रा ने की है। उन्होंने बताया अब रहवासी से नजूल भू-भाटक व नवीनीकरण शुल्क लिया जाएगा। इसके बाद रहवासी को बैंक में प्लॉट, बंगला गिरवी रखकर कर्ज लेने और उसे बेचने आदि का अधिकार होगा।
बोर्ड ने महादेव व कीलनदेव टॉवर्स निर्माण समेत 12 हाउसिंग प्रोजेक्ट की डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई तो उसे पता लगा कि अरेरा कॉलोनी में ई-1 से ई-7 तक और शाहपुरा तक में उसके पास 78 एकड़ भूमि तो है लेकिन इसकी लीज नहीं है। इसको लेकर बोर्ड में हडकंप मच गया। फिर मामला जिला प्रशासन के पास पहुंचा था।


तो कलेक्टर निशांत वरवडे ने इसे हल करते हुए कहा कि बोर्ड को लीज नवीनीकरण की तिथि से अब तक का शुल्क व 15 प्रतिशत ब्याज((अधिभार)) देना होगा। गौरतलब है कि बोर्ड को शासन से उक्त भूमि वर्ष 1972 से 1980 के बीच आवंटित हुई थी किंतु बोर्ड तीस साल के लिए मिली इस भूमि की लीज प्रक्रिया पूरी कराना भूल गया था।



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