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कोर्ट में बयान से पलटे दो गवाह, सीबीआई हैरान
भास्कर संवाददाता - इंदौर/भोपाल
शेहला मसूद हत्याकांड में मंगलवार को इंदौर जिला कोर्ट में सुनवाई हुई। यहां सीबीआई के अफसर और वकील उस वक्त हक्के-बक्के रह गए, जब उनके दो गवाह पुलिस को दिए बयान से पलट गए। एक गवाह के प्रतिपरीक्षण ((क्रॉस)) के दौरान सीबीआई के वकील ने आपत्ति ली की कि उक्त गवाह के संबंध में जांच अधिकारी से बात की जाएगी। इसके बाद ही प्रतिपरीक्षण किया जाए। न्यायाधीश ने दलील खारिज कर दी।
हत्याकांड की प्रमुख आरोपी जाहिदा परवेज के पेट्रोल पंप पर अनिल सैनी नामक व्यक्ति काम करता था। उसे सीबीआई ने अपना गवाह बनाया था। सैनी ने पहले सीबीआई को बयान दिया था कि जाहिदा उसे पूर्व विधायक ध्रुवनारायण सिंह का पीछा करने के लिए भेजती थी। सुनवाई में सबा के वकील सुनील श्रीवास्तव ने सैनी से प्रतिपरीक्षण किया तो वह मुकर गया। उसने कहा कि जाहिदा ने कभी भी मुझे पूर्व विधायक का पीछा करने के लिए नहीं कहा। यह सुनते ही सीबीआई के वकील अतुल कुमार ने आपत्ति ली। आपत्ति के कारण सैनी का बयान रुकवाना पड़ा।
मैं सबा को नहीं जानता
सेंट्रल बैंक के अफसर राजेश वेद भी गवाह के रूप में पेश हुए। उन्होंने पहले सीबीआई के समक्ष सबा को पहचानने की बात कही थी, लेकिन कोर्ट में प्रतिपरीक्षण के वक्त कहा कि वे सबा को नहीं जानते। जिस बाइक को जब्त किया था, उसे भी पहचान नहीं सकता। उनके सामने बाइक बरामद नहीं की गई।
आरोपियों के वकीलों ने भी न्यायाधीश से कहा कि सैनी को अदालत से बाहर नहीं जाने दिया जाए। वह न्यायाधीश की नजरों के सामने ही रहेगा। कोई भी व्यक्ति सैनी से बात नहीं करेगा। न्यायाधीश राजीव कुमार अयाची ने सीबीआई की आपत्ति खारिज कर दी। इसके बाद बयान फिर शुरू हुए।