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मंडियों की हड़ताल वापस, लेकिन अभी स्थिति साफ नहीं
भोपाल - भारतीय मंडियों में उपज खरीदी का काम फूड सेफ्टी एक्ट के प्रावधानों में उलझकर रह गया है। कई जगह व्यापारियों ने उपज की नीलामी बंद करके अपना तीखा विरोध भी जता दिया है। मुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद सोमवार से व्यापारियों ने अपनी हड़ताल वापस ले ली और मंडियां फिर से खुल गईं। इसके बावजूद 4 फरवरी से एक्ट के प्रावधानों के प्रदेश में लागू होने को लेकर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है।
क्या है मामला
फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट-2006 के तहत खाद्य पदार्थ व्यापारी फेयर एवरेज क्वालिटी ((एफएक्यू)) का माल ही बेच पाएंगे। अब निर्धारित मानक पैमानों से कम क्वालिटी का खाद्य पदार्थ बेचना कानूनन अपराध माना जाएगा। इसके साथ ही खाद्य पदार्थ के प्रत्येक कारोबारी को रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस लेना भी अनिवार्य किया गया है। अमानक खाद्य पदार्थ बेचने पर एक्ट में सजा और जुर्माने का प्रावधान है।
व्यापारियों ने किया विरोध
व्यापारियों ने गंजबासौदा, आष्टा, गुना, अशोकनगर, नसरुल्लागंज, ब्यावरा, कुरावर, नरसिंहगढ़, सारंगपुर, पचोर आदि जगहों के व्यापारियेां ने मंडियां बंद रखीं। ज्ञापन सौंपे। मुख्यमंत्री तक अपनी बात पहुंचाई।