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हाईकोर्ट का फैसला आने तक यथावत रहेंगी ईवीएम
नगर संवाददाता - भोपाल
गत नवंबर में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान मध्य सीट में मतदान के लिए उपयोग में लाई गई ईवीएम ((इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन)) हाईकोर्ट जबलपुर का फैसला आने तक यथा स्थिति में रहेगी। जिला प्रशासन ने यह निर्णय हाईकोर्ट जबलपुर के आदेश पर लिया है। उप जिला निर्वाचन अधिकारी व अपर कलेक्टर अक्षय सिंह ने गुरुवार को याचिका कर्ता अब्दुल नफीस व भाजपा प्रत्याशी सुरेंद्रनाथ सिंह व अन्य प्रत्याशियों के प्रतिनिधियों को बेनजीर ग्राउंड पर बुलाकर मध्य क्षेत्र की ईवीएम का निरीक्षण कराया। इस दौरान ईवीएम को यथास्थिति में रखने की जानकारी दी। इस संबंध में प्रशासन की ओर से हाईकोर्ट में अपना पक्ष रखने के लिए सिंह जबलपुर के लिए रवाना हो गए हैं।
उल्लेखनीय है कि मध्य विस क्षेत्र से चुनाव हारे कांग्रेस प्रत्याशी आरिफ मसूद के प्रवक्ता नफीस ने मतदान के समय जहांगीराबाद स्थित बूथ क्र. 93 व अन्य बूथों पर उपयोग में लाई गई ईवीएम में गड़बड़ी आने की शिकायत को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि कुछ ईवीएम में हाथ के पंजे के निशान पर बटन दबाने पर कमल के फूल के निशान की लाइट जल रही थी।
कोर्ट के निर्देश पर गुरुवार को याचिकाकर्ता के वकील अजीज खान व अन्य पक्षों के लोगों ने मशीनों का निरीक्षण किया। इस सीट से विजयी रहे भाजपा प्रत्याशी सुरेंद्रनाथ सिंह की ओर से अ. रशीद खान, महेश मकवाना आदि मौजूद थे। इन दिनों लोकसभा चुनाव के लिए शेष विधान सभा क्षेत्रों में उपयोग में लाई गई ईवीएम को फिर से तैयार किया जा रहा है।
विधानसभा चुनाव में मध्य सीट पर मतदान का मामला
याचिकाकर्ता के वकील ने किया ईवीएम का निरीक्षण