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व्यापारी एक साल और बेच सकेंगे खुला तेल

7 वर्ष पहले
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नगर संवाददाता - भोपाल
खाद्य पदार्थ व्यापारी एक साल और खुला तेल बेच सकेंगे। कमिश्नर फूड सेफ्टी ने खुला तेल बेचने की समय सीमा 4 फरवरी 2015 तक बढ़ा दी है। इससे छोटे व्यापारियों को कारोबार करने में राहत मिलेगी।
कमिश्नर फूड सेफ्टी डीडी अग्रवाल ने बताया कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 4 फरवरी 2014 के बाद खाद्य तेल पैक कर बेचना अनिवार्य किया था। इस समय सीमा को अब एक साल बढ़ा दिया है। इससे छोटे किराना व्यापारी एक साल और खुला तेल बेच सकेंगे। उन्होंने बताया कि एक्ट में राज्य सरकार को केवल खुले खाद्य तेल की बिक्री की समय-सीमा बढ़ाने के अधिकार थे।