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कोर्ट ने बलभद्र की जमानत खारिज की, जेल भेजा
नगर संवाददाता - ग्वालियर
आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति जमा करने के आरोपी बलभद्र पाराशर की जमानत याचिका को कोर्ट ने बुधवार को खारिज कर दिया। विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की कोर्ट ने जमानत अर्जी खारिज करने के बाद आरोपी को 15 दिन के लिए न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया। ईओडब्ल्यू की ओर से बुधवार को कोर्ट में चालान पेश किया गया।
ईओडब्ल्यू ने बलभद्र पाराशर के ठिकानों पर दिसंबर 2012 में छापा मारा था। इस कार्रवाई में एक करोड़ रुपए से अधिक की अनुपातहीन संपत्ति जब्त की गई थीं। ईओडब्ल्यू ने अनुपातहीन संपत्तियों की जांच के लिए जनवरी 1998 से नबंवर 2011 तक कुल 13 वर्ष की अवधि को आधार बनाया था। जब्त संपत्तियों में 68 लाख 75 हजार मूल्य की 11 अचल संपत्तियां, 6 लाख रुपए की प्रीमियम राशि का भुगतान की जा चुकीं नौ बीमा पॉलिसियां, 16 लाख की नगदी के साथ ही बड़ी मात्रा में सोने-चांदी के जेवरात शामिल हैं।