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कोर्ट ने कहा-जिला उद्योग अधिकारी पर कार्रवाई करें

8 वर्ष पहले
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नगर संवाददाता - ग्वालियर
हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ में चीफ जस्टिस एएम खानविलकर व जस्टिस एसके गंगेले की डिवीजन बेंच में इंडस्ट्री इंसपेक्टरों के वेतनमान को लेकर दायर अवमानना याचिका पर गुरुवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान उद्योग विभाग के अपर सचिव अनुपम राजन पेश हुए। कोर्ट में उनकी ओर से कहा गया कि उन्होंने कोर्ट के आदेश का पालन किया था लेकिन ग्वालियर के जिला उद्योग अधिकारी की लापरवाही के कारण जवाब पेश नहीं हो सका। कोर्ट ने संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई कर चार सप्ताह में शपथ-पत्र पेश करने को कहा।
इंडस्ट्री इंस्पेक्टर एसोसिएशन की ओर से वेतनमान क्रमोन्नति में अनियमितता को लेकर याचिका दायर की गई थी। कोर्ट ने शासन को इसका निराकरण करने के आदेश दिए थे लेकिन निराकरण नहीं हुआ। इस पर अवमानना याचिका दायर की गई। नोटिस के बाद भी शासन ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। जवाब प्रस्तुत नहीं करने पर कोर्ट ने अपर सचिव को तलब किया था।