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बाल विवाह पर दो साल की जेल व एक लाख जुर्माना
ग्वालियर - बाल विवाह कराने एवं उसमें सहयोग देने वाले व्यक्ति व संस्था के पदाधिकारियों को दो वर्ष तक का कारावास हो सकता है। साथ ही एक लाख रुपए तक का जुर्माना अथवा दोनों दंड देने के प्रावधान हैं। यह बात कलेक्टर पी. नरहरि ने बुधवार को अधिकारियों की बैठक में कही। कलेक्टर ने सभी कार्यपालिक दंडाधिकारियों एवं पुलिस अधिकारियों को विभिन्न तिथियों में होने वाले सामूहिक विवाह सम्मेलनों पर कड़ी नजर रखने के निर्देश दिए।