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दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल के खिलाफ इंदौर में परिवाद

8 वर्ष पहले
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इंदौर - दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जिला अदालत में परिवाद दायर करते हुए उन पर संविधान के उल्लंघन का आरोप लगाया गया है। अदालत इस पर 26 फरवरी को सुनवाई करेगी। अधिवक्ता मोहनसिंह चंदेल ने शहर कांग्रेस सचिव विवेक खंडेलवाल व गिरीश जोशी की ओर से न्यायिक दंडाधिकारी श्वेता तिवारी की अदालत में यह परिवाद प्रस्तुत किया। इसमें कहा गया है कि केजरीवाल ने दिल्ली में बिना अनुमति अनशन करते हुए कहा था कि राजपथ पर 26 जनवरी को झांकी नहीं, जनता होगी। मैं अराजक हूं। यह बयान संविधान का उल्लंघन है, क्योंकि केजरीवाल ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। परिवाद में केजरीवाल पर मुकदमा कायम करने की मांग की गई है।