पत्नी के हत्यारे को भी आजीवन कारावास
इंदौर. चरित्र शंका के चलते खौलता तेल डालकर पत्नी की हत्या करने वाले को जिला कोर्ट ने उम्रकैद और 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।
शनिवार को जिला जज एन.वी. कौर ने फैसला सुनाते हुए आरोपी को जेल भेज दिया। आरोपी का नाम रईस पिता मो. शफी ((25)) निवासी नाकेवाला रोड चंदन नगर है। आरोपी पत्नी मुमताज बी पर चरित्र शंका करता था जिस कारण विवाद होता था। इसके चलते पत्नी मायके चली गई थी। अतिरिक्त शासकीय अधिवक्ता रवींद्रकुमार देसाई के मुताबिक 3 मार्च 11 को आरोपी ससुराल गया जहां पत्नी व सास खाना बना रही थीं। वह पत्नी को बात करने के लिए दूसरे कमरे में ले गया। वहां पत्नी से कहा- मैं तेरे लिए आइसक्रीम लाता हूं और रसोईघर में चला गया। वहां से उबलता तेल लाकर पत्नी पर डाल दिया था।