अपहरण, दुष्कर्म किया, सात साल की कैद
इंदौर - जिला अदालत ने नाबालिग का अपहरण व दुष्कर्म करने पर सात वर्ष की सजा सुनाई। आरोपी है बिंदा पिता दद्दा निवासी टीकमगढ़। फास्ट ट्रैक कोर्ट में अपर सत्र न्यायाधीश सविता दुबे ने उसे दुष्कर्म मामले में सात साल कैद व तीन हजार रुपए जुर्माना, अपहरण की दो धाराओं में क्रमश: पांच वर्ष व तीन वर्ष का कारावास व एक-एक हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। अतिरिक्त शासकीय अधिवक्ता रवींद्र देसाई के मुताबिक सभी सजाएं साथ चलेंगी। घटना के समय आरोपी किशनगंज क्षेत्र में रहता था। वह 11 फरवरी 2013 को 13 वर्षीय नाबालिग को बहला-फुसलाकर टीकमगढ़ ले गया और 23 फरवरी तक दुष्कर्म करता रहा। पुलिस ने बालिका को आरोपी के कब्जे से बरामद कर प्रकरण कायम किया था।