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बेटों को जमानत, पिता के आवेदन खारिज

7 वर्ष पहले
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इंदौर - पीएमटी फर्जीवाड़े के 23 आरोपी छात्रों को हाई कोर्ट से अग्रिम जमानत मिल गई, जबकि इन सभी छात्रों के पिता के आवेदन खारिज हो गए। कोर्ट ने मुख्य आरोपी डॉ. जगदीश सागर, नितिन मोहिंद्रा, अजय सेन, सीके मिश्रा, संदीप राय के जमानत आवेदन पर 4 फरवरी को सुनवाई करना तय किया। जस्टिस जेके माहेश्वरी की कोर्ट में सरगनाओं और छात्रों के आवेदन एक साथ सुने जा रहे हैं।अधिकांश छात्र एसटीएफ की गिरफ्त से बाहर थे। इन्होंने अग्रिम जमानत के लिए आवेदन किया था।