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41 प्रकरण दर्ज, 29 प्रकरणों में राहत स्वीकृत तीन अन्य जिलों को भेजे

7 वर्ष पहले
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भास्कर संवाददाता - बड़वानी
अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत 31 दिसंबर 2013 तक की अवधि में अभी तक पुलिस में 41 प्रकरण दर्ज किए गए हैं। इनमें से 29 प्रकरणों में राहत स्वीकृति की कार्यवाही की गई है। 3 प्रकरण राहत स्वीकृति के लिए अन्य जिलों को भेजे गए हैं। कलेक्टर शोभित जैन की अध्यक्षता में जिला सतर्कता एवं मॉनीटरिंग समिति की बैठक में मंगलवार को यह जानकारी समिति के सदस्य एवं सहायक आयुक्त आदिवासी विकास आरके जैन ने दी। बैठक में बताया कि दो प्रकरण अभी पुलिस विवेचना में हैं। इस पर कलेक्टर ने निर्देशित किया कि इन प्रकरणों में भी विवेचना पूरी कर प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किए जाए। बैठक के दौरान पुलिस अफसरों ने बताया दिसंबर 2013 तक न्यायालय में अजा के 29 एवं अजजा के 70 कुल 99 प्रकरण में से 43 प्रकरणों का निराकरण हुआ है। इनमें से 15 प्रकरणों में आरोपी को सजा एवं 25 प्रकरणों में आरोपी बरी हुए हैं। कलेक्टर ने लोक अभियोजक अधिकारी को निर्देशित किया कि न्यायालय में लंबित प्रकरणों की सूची सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग को उपलब्ध कराएं।
बैठक में सहायक आयुक्त आदिवासी विकास श्री जैन ने अवगत कराया कि अधिनियम के तहत दर्ज प्रकरणों में से कमाने वाले व्यक्ति की हत्या होने पर परिवार के सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति प्रदान किए जाने के लिए वर्तमान में 2 प्रकरण लंबित हैं। इनमें से प्रथम प्रकरण में वारिस के अवयस्क होने से वयस्क होने पर अनुकंपा नियुक्ति चाही गई है। दूसरे प्रकरण में मृतक की पत्नी को अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की जाना है। कलेक्टर ने परीक्षण के बाद प्रकरण प्रस्तुत कर निराकरण के निर्देश दिए।



ञ्चजिला सतर्कता एवं मॉनीटरिंग समिति की बैठक में विचार-विमर्श