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अब नि:शुल्क मिलेगा विधि का प्रारंभिक ज्ञान

8 वर्ष पहले
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खरगोन - वेब कास्ट के माध्यम से शुक्रवार को यहां जनपद पंचायत भवन के सभाकक्ष में लीगल एड क्लीनिक((विधिक सहायता केंद्र))की शुरूआत हुई। माननीय उच्च न्यायालय एवं राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के आदेशानुसार जिले के तहसील मुख्यालयों पर केंद्र की शुरू हुए हैं। उद्घाटन चीफ जस्टिस पी सदाशिवम के आतिथ्य में संपन्न हुआ। स्थानीय स्तर पर प्रथम अपर जिला न्यायाधीश एन.एस सुलिया, न्यायिक मस्ट्रिेट संजय जैन, विधिक सहायता केंद्र वालेंटियर अब्दुल कादिर बोहरा, पैनल अधिवक्ता ब्रजेश यादव आदि की उपस्थिति में केंद्र का उद्घाटन हुआ। इस दौरान न्यायाधीशद्वय ने बताया हमारे संविधान की प्रस्तावना में सभी लोगों को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक न्याय सुनिश्चित है, लेकिन अधिकारों के समुचित ज्ञान एवं आर्थिक साधनों के अभाव में समाज से जुड़े कई वर्ग जिनमें जरूरतमंद, सताये हुए एवं दबे हुए लोगों को न्याय प्राप्त नहीं मिलता है। इससे असंतोष और कभी-कभी हिंसा भी होती है। इस विधिक सहायता केंद्र की स्थापना का मुख्य उद्देश्य लोगों को उनके अधिकारों एवं कर्तव्यों के प्रति जागरूक करना है। यह नि:शुल्क विधिक सहायता केंद्र आमजन को विधि का प्रारंभिक ज्ञान उपलब्ध कराएगा। उन्होंने कहा कि अगर किसी को भी विधिक सहायता की आवश्यकता है तो वह व्यक्ति प्रत्येक माह के प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ गुरुवार को केन्द्र में आकर इसका लाभ ले सकता है।