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दूसरे के कार्ड पर राशन दिया तो सेल्समैन पर होगी कार्रवाई
भास्कर संवाददाता - खरगोन
उचित मूल्य दुकान संचालक ध्यान रखे। जिस परिवार का राशनकार्ड है उस परिवार के व्यक्ति को ही राशन दिया जाए। अगर कोई व्यक्ति अन्य परिवारों से राशनकार्ड एकत्रित कर लाता है तो उसे राशन नहीं दिया जाए। यदि ऐसा किया तो दुकान निरस्त कर सेल्समैन पर कानूनी कार्रवाई होगी। यह बात खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री एवं प्रभारी मंत्री विजय शाह ने खंडवा रोड़ स्थित ग्राम मेहरजा में कही। उन्होंने कहा आने वाले समय में राशनकार्ड ऑनलाइन होकर एटीएम कार्ड की तरह राशनकार्ड कर दिया जाएगा। इसमें जिस व्यक्ति का कार्ड होगा दुकानदार उस व्यक्ति का अंगूठा निशान कम्प्यूटर में प्रमाणित होने पर ही राशन देगा। खाद्य मंत्री ने कहा मार्च माह से अत्यन्त गरीब, मजदूर परिवारों को उनके परिवार के सदस्य के हिसाब से राशन दिया जाएगा।