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मारपीट के तीन आरोपियों को जेल

7 वर्ष पहले
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खंडवा - जिला एवं सत्र न्यायाधीश अभिनंदन कुमार जैन ने मारपीट के एक मामले में गुलाब देवेसिंह निवासी सेल्दामाल थाना जावर को चार साल की जेल और ५०० रुपए का अर्थदंड दिया है। दो अन्य आरोपी जयराम पिता हजारी और रेबान पिता सुमारिया को तीन-तीन माह की जेल हुई है। साथ ही इन दोनों पर दो-दो सौ रुपए का जुर्माना किया है। आरोपी गुलाब ने बीते साल 6 सितंबर को सेल्दा में दांत से गोकुल का कान काट दिया था। जयराम एवं रेबान ने उनकी पत्नी राधाबाई के साथ भी मारपीट की थी।