अमानक पॉलीथिन उपयोग पर होगी कार्रवाई
आगर-मालवा - अमानक स्तर की पॉलीथिन का उपयोग किए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। इसको लेकर शुक्रवार को नपा प्रशासन ने लाउड स्पीकर के माध्यम से नगर में मुनादी भी करा दी है। उल्लेखनीय है कि ४० माइक्रोन से कम की पॉलीथिन पर उच्च न्यायालय द्वारा रोक लगाई गई है, लेकिन प्रशासनिक कार्रवाई नहीं होने के कारण अमानक स्तर की पॉलीथिन का उपयोग शहर में खुलेआम किया जा रहा है। इसके चलते नपा प्रशासन ने शुक्रवार को सूचना प्रसारित की। नपा के प्रभारी स्वच्छता निरीक्षक बसंत डुलगज ने बताया कि ४० माइक्रोन से कम की पॉलीथिन का उपयोग करते पाए जाने पर संबंधित के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।