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सभी व्यापारियों को लेना होंगे खाद्य सुरक्षा लाइसेंस

7 वर्ष पहले
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संगोष्ठी में बोले खाद्य सुरक्षा अधिकारी
भास्कर संवाददाता - आगर-मालवा
खाद्य का कारोबार करने वाले सभी व्यापारियों को खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम के तहत पंजीयन कराकर लाइसेंस लेना अनिवार्य है, नहीं तो उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
यह बात बुधवार को कृषि उपज मंडी कार्यालय भवन पर मंडी प्रशासन द्वारा आयोजित किसान व्यापारी संगोष्ठी में खाद्य सुरक्षा निरीक्षक के.एल. कुंभकार ने कही। उन्होंने संगोष्ठी में मौजूद किसान और मंडी व्यापारियों को नियमों की जानकारी देकर कहा कि शासन से प्राप्त निर्देशों के तहत ही यह कार्रवाई की जा रही है।
मुख्यमंत्री द्वारा गल्ला मंडी व्यापारियों को इस अधिनियम के तहत राहत प्रदान करने के विषय पर उन्होंने कहा कि इस विषय में किसी प्रकार के लिखित आदेश विभाग को प्राप्त नहीं हुए हैं। इस कारण से फिलहाल सभी को यह लाइसेंस बनवाना अनिवार्य होगा। आगामी 4 फरवरी तक लाइसेंस बनवाने का समय निर्धारित किया गया है। इसके बाद विभाग द्वारा कार्रवाई की जाएगी। संगोष्ठी में मंडी सचिव सुरेंद्र रावत, गल्ला व्यापारी संघ के अध्यक्ष संतोष गोयल, सचिव विजय कोठारी सहित मंडी व्यापारी एवं कृषक उपस्थित रहे।
तो लाइसेंस कर देंगे सरेंडर- मंडी व्यापारी संघ के अध्यक्ष संतोष गोयल ने संगोष्ठी में बताया कि मुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद व्यापारियों ने हड़ताल खत्म की है। यदि खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम के तहत लाइसेंस बनवाने के लिए विभाग द्वारा परेशान किया गया तो हम अपना लाइसेंस सरेंडर कर देंगे। उन्होंने कहा कि यदि उत्पादक मानक स्तर का माल लाए और उसके साथ प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करे तभी मानक स्तर का माल व्यापारी मंडी में खरीद सकते हैं, ऐसा संभव नहीं। ज्ञातव्य है कि उक्त लाइसेंस के विरोध में मंडी व्यापारियों द्वारा लगातार प्रदर्शन किया गया था। मुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद हड़ताल समाप्त की गई। लेकिन विभाग के पास ऐसे कोई लिखित आदेश प्राप्त नहीं हुए हैं, जिसके कारण अधिकारी गल्ला मंडी व्यापारियों को भी नियम के तहत लाइसेंस लेने की बात कह रहे हैं।



उपस्थित कृषक एवं प्रशासनिक अधिकारी।