- Hindi News
- कुर्की से बचने विभाग ने कोर्ट से मांगा समय
कुर्की से बचने विभाग ने कोर्ट से मांगा समय
कार्यालय संवाददाता - राजगढ़
सूखा राहत के तहत हुए काम की बकाया राशि के भुगतान नहीं होने पर जिला कोर्ट ने कलेक्टोरेट व जल संसाधन विभाग की कुर्की के आदेश दिए हैं। इससे बचने के लिए दो दिनों से यहां-वहां भटक रहे अधिकारियों ने अब कोर्ट से समय मांगा है। जल संसाधन विभाग के ईई अनिल सिंह ने कोर्ट में आवेदन देकर बकाया चुकाने के लिए समय की मांग की है।
वर्ष 1996 में ब्यावरा निवासी ठेकेदार नवीन प्रकाश गुप्ता ने जल संसाधन विभाग को 18 साल पहले जल संसाधन विभाग को किराए पर मशीनें उपलब्ध कराई थीं। सूखा राहत के तहत कराए इस काम का भुगतान विभाग ने नहीं किया था। इसके बाद श्री गुप्ता ने कोर्ट की शरण ली थी। कोर्ट ने छह सितंबर 2011 डिक्री घोषित कर भुगतान करने के लिए कहा था। ऐसा नहीं होने पर अब जिला जज आरके दुबे ने कलेक्टर कार्यालय के वाहन क्रमांक एमपी 04 टी एक 1978 सहित जल संसाधन विभाग का वाहन जल संसाधन विभाग के यंत्री का वाहन एमपी 04 टीए 1637 व अन्य वाहन और दोनों विभागों के फर्नीचर, ब्रॉडबैंड, बैंक अकाउंट, कंप्यूटर को कुर्क करने के निर्देश दिए थे।
इस बारे में ‘भास्कर’ ने कलेक्टोरेट और जल संसाधन विभाग की कुर्की के आदेश शीर्षक से बुधवार को खबर प्रकाशित की थी। इसके बाद विभाग के ईई श्री सिंह ने कोर्ट में अर्जी देकर बकाया चुकाने के लिए समय मांगा है।
बुधवार को भास्कर द्वारा प्रकाशित कुर्की के आदेश की खबर।