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खाद्य व्यवसायी चार फरवरी तक करा लें रजिस्ट्रेशन
भास्कर संवाददाता। दमोह
खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम २००६ के अंतर्गत जिले के सभी खाद्य व्यवसायियों का रजिस्ट्रेशन, लायसेंस बनवाने की अंतिम तिथि ४ फरवरी है।
सीएमएचओ सह उप-संचालक खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने बताया कि इस तिथि के बाद यदि कोई भी खाद्य व्यवसायी बिना विधिवत रजिस्ट्रेशन, लायसेंस के खाद्य कारोबार करते पाया गया, तो उसके विरूद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम २००६ के अंतर्गत कठोर कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने बताया कि खाद्य व्यवसायी जिनका वार्षिक टर्नओवर १२ लाख रुपए के अंदर है उनका रजिस्ट्रेशन होगा एवं जिनका वार्षिक टर्नओवर १२ लाख रुपए से ऊपर है उनका लायसेंस बनेगा। खाद्य व्यवसायी अपनी सुविधा अनुसार अधिकतम पांच साल तक के लिए अपना लायसेंस, रजिस्ट्रेशन बनवा सकते हैं।
बिना लायसेंस के खाद्य कारोबार करना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम २००६ की धारा ३१ ((१)) एवं ३१ ((२)) का उल्लंघन है जिसमें खाद्य व्यवसायी को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम २००६ की धारा ६३ के अंतर्गत ५ लाख तक का जुर्माना एवं ६ माह की सजा तक हो सकती है एवं धारा ५८ के अंतर्गत २ लाख तक का जुर्माना हो सकता है।
बिना रजिस्ट्रेशन के खाद्य कारोबार करने पर २५ हजार तक का जुर्माना हो सकता है। सीएमएचओ डॉ. ओपी गौतम ने बताया कि खाद्य व्यवसायी अपने रजिस्ट्रेश, लायसेंस के ऑनलाइन आवेदन के लिए एमपी ऑनलाइन के कियोस्क सुविधा केंद्र में संपर्क कर सकते हैं। इन सुविधा केंद्रों में जिले के खाद्य व्यवसायी अपना आवेदन पत्र मात्र २० रुपए के सुविधा शुल्क के साथ जमा कर सकते हैं।