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बालिका को पकडऩे वाले आरोपी को पांच साल की सजा

8 वर्ष पहले
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दमोह - द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश संजीव पांडे ने बुधवार को एक आरोपी को पांच साल की कैद एवं दो हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। अभियोजक मुकेश जैन ने बताया कि धरमपुरा वार्ड में रहने वाले चितुआ पिता हरि आदिवासी ((२५)) ने पिछले साल सीतावावरी क्षेत्र में दस साल की बालिका का हाथ पकड़ा था। बच्ची की ओर से उसकी मां ने कोतवाली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी।
पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर चालान कोर्ट में पेश किया था। कोर्ट ने आरोपी को ५ साल की सजा एवं २ हजार रुपए के जुर्मान की सजा सुनाई।