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मारपीट करने वाले आरोपी को एक साल की सजा और जुर्माना
भास्कर संवाददाता - दमोह
विशेष सत्र न्यायाधीश तारकेश्वर सिंह ने मारपीट के मामले में एक आरोपी को कारावास व जुर्माने की सजा सुनाई है। अभियोजन के मुताबिक तेजगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम कुलुआ दिनारी में रहने वाला मिट्ठू आदिवासी देवी सिंह के आम के बगीचे की रखवाली करता था। २२ मई २०१० को सुबह ७ बजे जब वह बगीचे की रखवाली कर रहा था, तभी पूरन सिंह ने उसे गाली देते हुए कहा कि आज के बाद आम के बगीचे की रखवाली नहीं करना इस पर मिट्ठू सिंह ने कहा कि काम पर जिसने रखा है वह बोलेगा तो काम छोड़ दूंगा। इस पर गुस्से में आकर आरोपी ने मिट्ठू को लाठी मार दी, जिससे उसके चिल्लाने पर आसपास के लोग वहां पहुंच गए और बीच बचाव किया। इसके बाद आरोपी धमकी देकर भाग गया। घंटना के संबंध में मिट्ठू ने थाना तेजगढ़ में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने पीडि़त का मुलायजा कराया। पुलिस ने चालान कोर्ट में पेश किया। न्यायालय ने साक्ष्यों पर विचार करते हुए अभियोजन द्वारा प्रस्तुत तर्कों से सहमत होते हुए आरोपी पूरन सिंह को मारपीट करने में दोषी मानते हुए धारा ३२५ में एक साल सश्रम कारावास एवं दो हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजन राजीव बद्री सिंह ठाकुर ने की।