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लिपिक की दो वेतन वृद्धि रोकी

8 वर्ष पहले
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भास्कर संवाददाता - दमोह
कलेक्टर ने आदिमजाति कल्याण विभाग में पदस्थ सहायक ग्रेड 3 सुनील कुमार जैन की दो वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकने के आदेश जारी किए हैं।
कलेक्टर स्वतंत्र कुमार सिंह ने जारी आदेश में कहा कि करीब डेढ़ साल पहले 12 जुलाई 2012 में सुनील कुमार जैन को शासकीय कार्य में कोई सुधार नहीं करने, मुख्यालय पर नहीं रहने तथा कार्यालयीन समय में वरिष्ठ अधिकारी के साथ अभद्रतापूर्ण व्यवहार करने के कारण निलंबित किया गया था। उसे 27 जुलाई 2012 को आरोप पत्र दिया। इसके बाद 6 अगस्त को निलंबन से बहाल कर विभागीय जांच प्रारंभ की गई।
जांच में उस पर लगे दो आरोपों में से एक सिद्ध नहीं पाया। दूसरे आरोप के परिप्रेक्ष्य में उस पर लगाए गए आरोपों से मुक्त करने का निवेदन कर दमोह में ही अपना मुख्यालय बनाकर रहने का आश्वासन दिया। इसके बाद दूसरा आरोप सिद्ध पाए जाने पर मप्र सिविल सेवा आचरण नियम के तहत उसकी दो वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोक दी हैं।



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