दावा-आपत्ति ३० तक जमा करें
दमोह - जिले में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के क्रियान्वयन के लिए प्रस्तावित नवीन व्यवस्था के तहत चिन्हित किए गए पात्र परिवारों एवं उनके सदस्यों की समग्र्र पोर्टल से प्राप्त ङ्क्षप्रट-सूची को ग्राम पंचायत एवं नगर के वार्डो में उपलब्ध कराया जा चुका है। इस प्रावधानिक सूची का जनपद पंचायत स्तर पर ग्रामसभाओं में एवं नगर पालिका, नगर पंचायत वार्ड कार्यालय स्तर पर गत २६ जनवरी को आयोजित विशेष बैठकों में वाचन कर लिया गया है। इस सूची में शामिल ऐसे व्यक्ति, जिनका नाम अथवा उसके परिवार के सदस्यों का नाम, उसका बीपीएल सर्वे क्रमांक, बीपीएल राशन कार्ड क्रमांक, एएवाय कार्ड क्रमांक की जानकारी, सूची में बीपीएल सर्वे क्रमांक, राशन कार्ड क्रमांक व अपना नाम तथा अपने परिवार के सदस्य का नाम छूट गया है अथवा मृत्यु या अन्य कारणों से नाम कटवाना है या एक ही व्यक्ति का नाम एक से अधिक परिवारों में सम्मिलित हो गया हो एवं सूची में शामिल किसी अपात्र परिवार अथवा सदस्य के बारे में कोई आपत्ति हो, तो वह इस संबंध में उचित दस्तावेज एवं साक्ष्य सहित गुरूवार, ३० जनवरी तक अपनी दावा-अपत्ति के लिए संबंधित संस्था में प्रस्तुत कर सकते हैं।