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दुष्कर्मी को दो सजाओं के साथ जुर्माने से किया दंडित
भास्कर संवाददाता - दमोह
विशेष सत्र न्यायाधीश तारकेश्वर सिंह ने मंगलवार को एक आरोपी को अलग-अलग धाराओं में जुर्माने सहित कारावास की सजा से दंडित किया है। अभियोजन के मुताबिक शहर में रहने वाली दो किशोरियों को ११ जून २००७ को आरोपी अरङ्क्षवद उर्फ भद्दे चौबे पिता मिट्ठू उर्फ भानू प्रताप चौबे ((३०)) निवासी खामखेड़ा थाना ङ्क्षहडोरिया दोनों लड़कियों को अपने साथ रिक्शे में बैठाकर ले गया था।
१० जून २००७ के किशोरियों की मां दूसरे शहर गई थी और दोनों घर पर अकेली थी तभी आरोपी आया और कहा कि तुम्हारी मां का फोन आया है और उन्हें अपने साथ ले गया। इसके बाद वह दोनों को जबलपुर नाका ले गया वहां से उन्हें नशीली दवा खिलाई और छत्तीसगढ़ लेकर चला गया तब से करीब ढाई माह तक डरा धमकाकर दोनों के साथ दुराचार किया और धमकी दी कि यदि यह बात किसी को बताई तो दोनों को जान से मार दूंगा। ३१ अगस्त २००७ को आरोपी दोनों को ट्रेन में बैठाकर वहां से दमोह ला रहा था तभी ट्रेन में उसकी नींद लग गई इस मौके का फायदा उठाकर दोनों लड़कियां जबलपुर रेलवे स्टेशन पर उतर गईं वहां से उन्होंने अपने भाई को फोन किया फिर भाई के साथ वे दमोह आईं। लड़कियों के पिता द्वारा कोतवाली में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई गई थी। किशोरियों के वापस लौटने पर उनकी एमएलसी कराई गई और शिकायत पर जांच के बाद आरोपी के खिलाफा मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने चालान कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने दोष सिद्ध पाए जाने पर आरोपी को धारा ३६५ में ३ साल के सश्रम कारावास व १ हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई। धारा ३६६ में चार साल सश्रम तथा २ हजार रुपए का जुर्माना किया, धारा ३७६ में दस साल सश्रम कारावास व ५ हजार का जुर्माना किया। सभी सजाएं साथ-साथ भुगती जाएंगी। इसी प्रकार धारा ३६५ में तीन साल व १ हजार का जुर्माना, धारा ३६६ में चार साल व २ हजार जुर्माना, धारा ३७६ में दस साल व ५ हजार रुपए का जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। जर्माना अदा नहीं करने की अवस्था में १ साल अतिरिक्त सजा भुगताई जाएगी। अभियोजन की ओर से पैरवी लोक अभियोजक राजीव सिंह बद्री सिंह ठाकुर ने की।
:दमोह से छह साल पहले नशीली दवा खिलाकर दो किशोरियों को घर से भगाकर कर ले गया था आरोपी