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दमोह में छेड़छाड़ के आरोपी को तीन साल की सजा

7 वर्ष पहले
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दमोह - द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश संजीव पांडे ने मंगलवार को छेड़छाड़ के एक आरोपी को तीन साल व एक हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। अभियोजन के मुताबिक नोहटा थाना क्षेत्र की एक कॉलोनी निवासी भारत पिता चित्तर सिंह आदिवासी ने १० जून २०१३ की शाम करीब चार बजे एक १३ वर्षीय बालिका के साथ घर में घुसकर अश्लीलता कर दी थी। जिसकी शिकायत पुलिस में दर्ज कराई गई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर चालान कोर्टमें पेश किया। कोर्ट ने साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को दोष सिद्ध पाए जाने पर धारा ४५२ में एक साल व १ हजार रुपए की सजा एवं धारा ७/८ लैङ्क्षगक अधिनियम के तहत तीन साल की सजा व १ हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। प्रकरण में पैरवी शासकीय अभियोजन मुकेश जैन ने की।