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हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास

7 वर्ष पहले
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भास्कर संवाददाता - अंबाह
खेत पर फसल देखने गए युवक की कुल्हाड़ी से निर्मम हत्या करने वाले आरोपी को अपर सत्र न्यायाधीश पीसी गुप्ता ने आजीवन कारावास की सजा सुनाने के साथ-साथ पांच हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।
अपर लोक अभियोजक रामनिवास सिंह तोमर ने बताया कि भोगला कछार ((बिंडवा)) गांव निवासी जसवंत पुत्र भूरे सिंह ((78)) तोमर 21 मार्च को खेत पर फसल देखने के लिए गया था। वहां उसने देखा कि गांव में रहने वाला अजय सिंह पुत्र जंडेल सिंह उसकी फसल को नुकसान पहुंचा रहा है। जसवंत द्वारा मना करने पर अजय ने उसे अकेला देख कुल्हाड़ी से जमकर प्रहार कर दिए। जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद अजय ने जसवंत के शव को झाडिय़ों में छिपा दिया। इस मामले में पुलिस ने पड़ताल के बाद अजय के खिलाफ भादंसं की धारा 302, 201 के तहत अपराध दर्ज कर लिया। यह मामला अपर जिला सत्र न्यायाधीश पीसी गुप्ता की अदालत में चला। मंगलवार को श्री गुप्ता ने फैसला सुनाते हुए आरोपी अजय को धारा 201 में बरी कर दिया, वहीं धारा 302 में दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई तथा पांच हजारी रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।