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लड़की भगाकर जबरर्दस्ती करने वाले आरोपी को १० साल का कारावास

8 वर्ष पहले
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मनासा. जमालुपरा की एक लड़की को भगाने और जबरर्दस्ती करने के आरोपी को कोर्ट ने १० साल की सजा और १० हजार रुपए का अर्थदंड लगाया। अपर लोक अभियोजक श्याम समदानी ने बताया अप्रैल १३ में जमालपुरा से मजीरिया जा रही एक लड़की को श्यामलाल भील निवासी डायली भगाकर ले गया था। आरोपी ने लड़की से जबरर्दस्ती की। परिजन ने आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। मामले में शनिवार को न्यायाधीश आरएल यादव ने आरोपी को सजा सुनाई।