शिक्षा के अधिकार के लिए शिक्षा संवाद
कार्यालय संवाददाता - आष्टा
शिक्षा अधिकार कानून का लाभ बच्चों को मिल सके। इसके लिए पंचायत स्तरीय शिक्षा संवाद कार्यक्रम का आयोजन भारत ज्ञान-विज्ञान समिति द्वारा किया गया।
गांव नौगांव में आयोजित कार्यक्रम में समन्वयक बलवान सिंह ठाकुर ने शिक्षा अधिकार कानून की जानकारी देते हुए बताया कि इस कानून के तहत शासकीय स्कूलों में ६ से १४ वर्ष के बच्चों को मुत में अनिवार्य रूप से गुणवाा पूर्ण शिक्षा, भय मुक्त वातावरण, स्वच्छ पेयजल, पर्याप्त खेल मैदान, पुस्तकालय, स्वच्छ शौचालय, मौसम के अनुकूल भवन व खेल-खेल में शिक्षा का अधिकार शामिल है। गांव के सभी स्कूलों में केंद्रीय विद्यालय के सामान बुनियादी ढांचा होना चाहिए।
इस असमानता को दूर करने के लिए संविधान में सभी को शिक्षित करने का स्वप्न देखा है। आज शिक्षा का हक बुनियादी हक बना हैं। इसलिए कानून को लागू कराने के लिए सभी को आगे आना होगा। इस कानून में स्थानीय प्राधिकार ग्राम पंचायत की भी महत्वपूर्ण जिमेदारी है।
कार्यक्रम में शासकीय माध्यमिक शाला के लिए बाउंड्रीवाल, प्राथमिक शाला सागरपुरा, नौगांव में बाउंड्रीवाल नहीं है। इसके साथ ही मार्ग भी ठीक नहीं होने के कारण बारिश में स्कूल आने-जाने में काफी परेशानी होती है। इस मुद्दे को भी उठाया गया। इस अवसर पर ग्राम पंचायत सरपंच बलराम योगी, सचिव विक्रम सिंह गौर, प्रेरक रतन लाल, सोभाल सिंह ठाकुर, संतोष धनगर व दशरथ सिंह ठाकुर उपस्थित थे।