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हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास

7 वर्ष पहले
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हादसे में एक बच्चे के घायल हो जाने की वजह से दो गांव में हुआ था विवाद

कार्यालय संवाददाता - गुना

हत्या के मामले में अदालत ने एक व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी पर 20 हजार रुपए जुर्माना भी ठोका है। यह राशि मृतक की पत्नी को देने के आदेश दिए हैं।

अतिरिक्त लोक अभियोजक अलंकार वशिष्ठ ने बताया कि 24 अक्टूबर 2012 को जामनेर थाना क्षेत्र में दुर्गा महोत्सव के समापन पर प्रतिमा विसर्जन के दौरान दो गांव के लोग आपस में उलझ गए थे। सूरजपूरा गांव के लोग प्रतिमा विसर्जन के लिए गुंजारी नदी पर पहुंचे थे। यहां पहले से ही ग्राम गुंजारी के लोग मौजूद थे। इस दौरान गुंजारी के एक व्यक्ति के वाहन से सूरजपुरा निवासी एक बच्चा घायल हो गया था। वाहन चालक बच्चे का उपचार कराने के लिए भोपाल रवाना हो गया।

अफवाह पर भड़का विवाद

भीड़ में अफवाह फैली कि गुंजारी गांव के व्यक्ति को सूरजपुरा भोपाल के लोग अपहरण कर ले गए। बस इसी गलत सूचना पर दोनों गांव के लोग उलझ पड़े। सूरजपुरा निवासी मोहन पिता लक्ष्मण लोधी ने गुंजारी निवासी शिवराज सिंह के पेट में चाकू मार दिया। इससे उसकी मौत हो गई। तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश एसके चौबे ने इस मामले में आरोपी मोहन को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

जांच में पहचाना गया आरोपी

हालांकि इस मामले में जामनेर पुलिस ने अज्ञात लोगों पर अपराध दर्ज किया था। इस प्रकरण में दोनों गांव के दर्जनों लोगों के बयान दर्ज किए गए। इस दौरान पाया कि मोहन ने ही हत्या की है। इसके बाद मोहन के खिलाफ ही पुलिस ने अदालत में चालान पेश किया था।