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निजी स्कूल द्वारा हाईकोर्ट के निर्देश की अवहेलना
गुना - हाईकोर्ट के निर्देश के बावजूद शहर के एक निजी स्कूल द्वारा बच्चों को एडमिशन न दिए जाने का मामला प्रकाश में आया है। ग्राम पदमाखेड़ी निवासी नंदकुमार यादव के दो बच्चों राजकुमार और राजीव को शांति पब्लिक स्कूल के प्रबंधन द्वारा निकाल दिया गया था। बच्चों के पिता का आरोप है कि स्कूल द्वारा हर साल एडमिशन के समय तीन हजार रुपए वसूले जाते हैं। इसे एडमिशन फीस के नाम पर प्रत्येक बच्चे पर थोपा जाता है। याचिकाकर्ता द्वारा यह खर्च वहन न किए जाने की बात कहे जाने पर उसके दोनों बच्चों को स्कूल से निकाल दिया गया।
इसके खिलाफ उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। जस्टिस शील नागू की एकल खंडपीठ ने अंतरिम आदेश में स्कूल प्रबंधन को निर्देश दिया था कि वह बच्चों को अगली कक्षा में एडमिशन दे। बच्चों के अभिभावकों का आरोप है कि स्कूल प्रबंधन द्वारा हाईकोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया जा रहा है। उनके बच्चों को अब तक एडमिशन नहीं दिया गया है।