पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

डाउनलोड करें
  • Hindi News
  • खाद्य सुरक्षा मानकों को लेकर गल्ला व्यापारी खफा

खाद्य सुरक्षा मानकों को लेकर गल्ला व्यापारी खफा

8 वर्ष पहले
  • कॉपी लिंक
व्यापार मंडल ने मंडी समिति को दिया दो दिन का अल्टीमेटम।
भास्कर संवाददाता - श्योपुर
खाद्य सुरक्षा मानक कानून 2006 के नियम 2011 के प्रावधानों को लेकर श्योपुर के गल्ला व्यापारियों ने कड़ा एतराज जताया है। व्यापार मंडल की ओर से गुरुवार को मंडी सचिव को लिखे गए पत्र में सोमवार से अनिश्चितकाल के लिए कृषि उपज मंडी में कारोबार ठप करने की चेतावनी दी गई।
व्यापार मंडल श्योपुर के अध्यक्ष मदनमोहन गर्ग एवं सचिव राजेश मंगल ने बताया कि खाद्य सुरक्षा मानक कानून 2006 के नियम 2011 के तहत जोडऩे से व्यापारियों को कृषि उपज क्रय करने में काफी कठिनाई होगी। क्योंकि खाद्य सुरक्षा मानकों के प्रावधानों के मुताबिक अब कृषि जिंस में डंकी, दागी और सड़ा हुआ माल नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा माल आता है तो मानक कानून के अंतर्गत अनुज्ञप्ति धारक व्यापारी के खिलाफ कार्रवाई का प्रावधान रखा गया है। इस नियम को लेकर ही गल्ला व्यापारियों को एतराज है।
व्यापार मंडल के अध्यक्ष गर्ग के साथ बड़ी संख्या में गल्ला व्यापारियों ने आज कृषि उपज मंडी समिति के सचिव से मुलाकात कर दो दिन का अल्टीमेटम दिया है। इस आशय के एक ज्ञापन में व्यापार मंडल श्योपुर ने कहा है कि मंडी समिति ने दो दिन में इस मसले का हल नहीं निकाला तो 27 जनवरी सोमवार से अनिश्चितकाल के लिए कृषि उपज मंडी बंद रहेगी।