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आरटीआई की जानकारी नहीं दी तो आरटीओ पर किया 500 त्र जुर्माना

7 वर्ष पहले
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आवेदक ने आरटीओ कार्यालय से तीन महीने पहले मांगी थी जानकारी।
भास्कर संवाददाता - श्योपुर
सूचना का अधिकार अधिनियम की जानकारी आवेदक को नहीं देने पर कलेक्टर ज्ञानेश्वर बी पाटिल ने आरटीओ मधु सिंह पर 500 रुपये का जुर्माना किया है। शराफत पुत्र वसीर अली निवासी छारबाग श्योपुर ने आरटीओ कार्यालय से तीन महीने पहले सूचना के अधिकार के तहत जानकारी मांगी थी। आवेदक को समय-सीमा में आरटीओ ने जानकारी मुहैया नहीं कराई। इसके बाद आज आवेदक ने कलेक्टर के समक्ष पहुंचकर अपील की। कलेक्टर ने तत्काल इस मामले में आरटीओ का स्पष्टीकरण लिया। मामले में संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर कलेक्टर ने आरटीओ मधु सिंह पर 500 रुपए का जुर्माना अधिरोपित कर दिया। गौरतलब है कि कलेक्टर इससे पहले भी आरटीआई की जानकारी नहीं देने पर कराहल सीडीपीओ सीमा गांजू पर भी छह महीने पहले 1500 रुपए का जुर्माना कर चुके हैं।