कोर्ट ने कहा इटारसी से हटे एजेंसी
होशंगाबाद - मप्र हाईकोर्ट ने एक याचिका सुनवाई करते हुए इटारसी में संचालित गैस एजेंसी को अब इटारसी में नहीं रहने के आदेश दिए हैं। यचिका प्रमोद पगारे ने लगाई थी। इधर गरिमा गैस एजेंसी संचालक आरपी गोले ने कहा कि कोर्ट का जो आदेश आया है, उस पर लीगल सलाह लेकर आगे कार्रवाई पर विचार किया जाएगा।