- Hindi News
- नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले को दस साल की सजा
नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले को दस साल की सजा
मुलताई - नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश एससी उपाध्याय ने १० साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। सरकारी वकील भोजराजसिंह रघुवंशी ने बताया कि 17 साल की नाबालिग छात्रा जून 2012 में स्कूल से लौट रही थी। इस दौरान मनीराम पंवार ने उसे खेत में खाद डालने के बहाने से ले गया। मनीराम ने खेत में छात्रा के साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद छात्रा को डरा धमका कर उसके साथ दुष्कर्म करते रहा। 24 जुलाई 2013 को भी मनीराम ने छात्रा को रात में अपने साथ ले गया और दुष्कर्म किया। छात्रा ने घटना की जानकारी अपनी मां को दी और 28 जुलाई 2013 को पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने मनीराम पिता मधुकर के खिलाफ केस दर्ज कर प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया। न्यायाधीश श्री उपाध्याय ने आरोपी मनीराम को दुष्कर्म का दोषी ठहराते १० साल की सजा सुनाई।